DDA : नई लैंड पूलिंग पॉलिसी अगले महीने
DDA : नई लैंड पूलिंग पॉलिसी अगले महीने

पहले इस पॉलिसी के तहत लैंड पूल ट्रांसफर डीडीए को होगा। वह डिवेलपर की भूमिका निभाएगा। डीडीए के पास ही लैंड पूल की जमीन के प्लानिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर का जिम्मा होगा। दिसंबर में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि लैंड टाइटल असली लैंड ओनर के पास रहेगा। डीडीए ने इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकनिज्म की व्यवस्था करने की तैयारी की है।
लैंड पूल पॉलिसी के तहत पांच जोन के ग्रीन फील्ड एरिया कवर होते हैं, जिनमें जे, के-1, एल, एन और पी-2 शामिल हैं। यह सभी मास्टर प्लान-2021 में आते हैं। इस पॉलिसी में FAR को 150 से बढ़ाकर 400 तक करने की मंजूरी होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए 15 पर्सेंट अतिरिक्त FAR की भी मंजूरी होगी।
इस पॉलिसी में 22,000 हेक्टेयर जमीन के पूल होने की संभावना है, जो 95 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के बाद इस पॉलिसी के तहत 60 पर्सेंट जमीन लैंड ओनर को वापस की जाएगी।
एक्सपर्ट इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डिवेलपर को 60 पर्सेंट जमीन किस आधार पर रिटर्न की जाएगी। लोगों को इन जगहों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी।
डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जनसुनवाई में मिली आपत्तियों और सुझाव पर काम अंतिम चरण में है। इसके बाद बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर डीडीए बोर्ड को सौंप दी जाएगी।