दिल्ली में अगले महीने से लैंड पूलिंग पॉलिसी पर अमल शुरु हो जायेगा : पुरी
नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण के दायरे में आये क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों के विस्तार को रोकने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार की गयी ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अमल में आ जायेगी। आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पहले ही अधिसूचित हो चुकी है।
इसे अमल में लाने के अगले कदम के रूप में एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आवासीय परिसरों के निर्माण से जुड़े निजी क्षेत्र के भागीदार अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पोर्टल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक बन जायेगा। इस पर स्थानीय भूस्वामी भी मिलकर अपनी जमीन के विस्तृत भूखंड पर डीडीए के माध्यम से आवासीय परिसर बनाने के लिये पंजीकरण करा सकेंगे। पोर्टल शुरू होने पर ही लैंड पूलिंग पॉलिसी का व्यवहारिक तौर पर अमल शुरु हो पायेगा। पुरी ने आवासीय परियोजनाओं में जमीन के स्वामित्व की गड़बड़ियों को दूर करने के लिये पृथक कानून की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भूखंड या संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े तथ्यों के प्रामाणिक संग्रह के लिये कुछ साल पहले प्रस्तावित ‘लैंड टाइटिल एक्ट’ ही इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने में कारगर होगा। पुरी ने कहा, ‘‘अगले साल तक इसे कानून के रूप में पारित कराने की कोशिश की जायेगी। जिससे भूमि स्वामित्व संबंधी गड़बड़ियों को रोका जा सके।’’
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